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मध्यप्रदेश में कुपोषण

 
     
 

श्योपुर जिले के पातालगढ़ गांव में फरवरी 2005 में एक के बाद एक 13 बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हुई थी। संघर्ष और बहस के हर मंच पर यह मुद्दा उठा। सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों ने वहां आंगनबाड़ी खोलकर कुपोषण खत्म करने के निर्देश दिये किन्तु चूंकि कुपोषण सरकार का प्राथमिक मुद्दा नहीं है इसलिये वहां आंगनबाड़ी नहीं खोली गई। परिणाम यह हुआ कि मार्च से मई 2006 के बीच वहां फिर 10 बच्चे असामयिक मौत के शिकार हो गये। इस गांव में पिछले तीन सालों में केवल पांच दिन का सरकारी रोजगार ग्रामीणों को मिला है, अस्पताल 63 किलोमीटर दूर है, मध्यान्ह भोजन और आंगनबाड़ी योजना का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि यहां की जनसंख्या 700 से कम है। प्रसव के दौरान यहां हर 10 में से एक महिला की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलता है। जब एक नवजात शिशु की मां गुड्डी से पूछा गया कि अब इस बच्चे को आप अपना दूध कब पिलाओगी? तो उसका जवाब था- कहां से पिलाऊंगी? जब मैंने ही 7 दिन से कुछ नहीं खाया है तो दूध कहां से उतरेगा? वास्तव में संकट असुरक्षित मातृत्व से शुरू होता है और कुपोषण की कभी न मिटने वाली इबारत का रूप ले लेता है।

सन् 1975 में यह मानते हुये कि कुपोषण और सतत् बरकरार रहने वाली भुखमरी की स्थिति को मिटाये बिना स्वस्थ्य, उत्पादक और समतामूलक समाज स्थापित नहीं किया जा सकता है, एकीकृत बाल विकास परियोजना शुरू की गई। कारण साफ है कि जब बचपन ही लुंज-पुंज और कमजोर होगा तो युवा कैसे सशक्त हो सकता है। तब एक व्यापक नजरिये को आधार बनाकर आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। एक लम्बे दौर तक इस कार्यक्रम को दोयम दर्जे का महत्व दिया जाता रहा। 31 साल गुजर गये पर बचपन की भुखमरी को समाप्त नहीं किया जा सका। नि:संदेह सरकारी प्रचार वाक्य के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा कुपोषण निवारण अभियान है और यही कारण है कि यह दुनिया का सबसे अव्यावहारिक ढंग से चलाया गया अभियान भी है। इसका प्रमाण यह है कि वर्ष में दो बार चलने वाला यह अभियान ऐसे महीनों में चलाया जाता है जब गांव के लोग फसल काटने पलायन पर गये होते हैं। इसमें पारिवारिक खाद्य सुरक्षा की बात न होकर कुपोषित बच्चों के गरीब परिजनों को पौष्टिक भोजन के उपयोग की सलाह दी जाती है। मध्यप्रदेश सरकार के लिये आज भी यह राजनैतिक प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है। अभी केवल 23 फीसदी बच्चों को ही पोषण और स्वास्थ्य की सीमित सेवायें मिल रही हैं।

विकास की परिभाषा का मूल उद्देश्य समाज को एक समतामूलक बेहतर स्थिति प्रदान करना है। ऐसे में व्यापक सैध्दान्तिक योजना बनाते समय सबसे पहले सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि पोषण की कमी से एक व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास बाधित होता है। मध्यप्रदेश में 60 प्रतिशत बच्चों का जन्म के समय ही वजन ढाई किलो से कम होता है जिसके कारण उनकी दिमागीय संरचना का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसी कारण उसके सीखने (बचपन से) और समझने की ताकत नहीं बढ़ पाती है। ऐसे में जब हम इन बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं तो वास्तव में पोषण की कमी के फलस्वरूप शिक्षा से विकास की सोच बेमानी हो जाती है। और जब शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण होता है तब बीच में ही स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति के बारे में भांति-भांति के तर्क दिये जाते हैं। स्पष्ट रूप से पोषण की कमी से सीखने की क्षमता बहुत कम होती है जिससे बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में टिक नहीं पाते हैं और जब वे शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं तो उन्हें सीखने के अवसर भी नहीं मिलते हैं। जिससे उन्हें भविष्य में रोजगार और आजीविका की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। यह असुरक्षा उन्हें और ज्यादा गंभीर कुपोषण की दिशा में बढ़ाती है। एक तरह से यहीं से कुपोषण एक दुश्चक्र का रूप ले लेता है।

फिर एक व्यवस्था बच्चों की दोस्त कैसे हो सकती है जब वह बचपन को समझने और स्वीकार करने के लिये ही तैयार नहीं है। बहुत ही सामयिक उदाहरण है एक गांव का। झाबुआ जिले का आदिवासी बहुल कोटड़ा गांव 12 फलियों में बंटा हुआ है। परन्तु कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार के लिये चलाये जा रहे बाल संजीवनी कुपोषण निवारण अभियान के तहत इसमें भी केवल एक ही दिन मेला लगा ताकि औपचारिकता पूरी की जा सके। अंतत: सरकार यह मानने लगी है कि कुपोषण गंभीर है परन्तु इससे निपटने के लिये उसके पास प्रतिबध्दता नहीं है। यही कारण है कि योजना बनाते समय इस वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया गया कि जिस समय यह अभियान चलाने की योजना बनाई गई है उस समय सोयाबीन की कटाई के लिये आधे से ज्यादा मजदूर और छोटे किसान गांव में रहेंगे ही नहीं तब कुपोषण की जांच किसकी होगी? वास्तव में बाजारवाद की हितैशी सरकार समुदाय की आत्मसम्मान की भावना का फायदा उठाती है। लोग नहीं चाहते हैं कि उन्हें भूखे के रूप में पहचाना जाये। वे अपमानित महसूस करते हैं। भूख तो तन को पीड़ा देती है पर भूखा कहे जाने पर मन टूट जाता है। ऐसे में वे जंगली वनस्पति, जड़ें या पत्तो खाते हैं ताकि मुंह को चबाने का अहसास हो और पेट को भरे होने का। फिर भले ही उससे शरीर को कोई ऊर्जा न मिलती हो। इस तरह के खाने से फेफड़ों में अकड़न, आंतों में सूजन, डायरिया, संक्रमण और गैस्ट्रोएनटरर्टिस होता हे। जब वे मर जाते हैं तो सरकार कहती है कि वे भूख से नहीं बीमारी से मरे हैं। ऐसी मौतों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की होती है।

क्या है कुपोषण ?

यह एक ऐस चक्र है जिसके चंगुल में बच्चे अपनी मां के गर्भ में ही फंस जाते हैं। उनके जीवन की नियति दुनिया में जन्म लेने के पहले ही तय हो जाती है। यह नियति लिखी जाती है गरीबी और भुखमरी की स्याही से। इसका रंग स्याह उदास होता है और स्थिति गंभीर होने पर जीवन में आशा की किरणें भी नहीं पनप पाती हैं। कुपोषण के मायने होते हैं आयु और शरीर के अनुरूप पर्याप्त शारीरिक विकास न होना, एक स्तर के बाद यह मानसिक विकास की प्रक्रिया को भी अवरूध्द करने लगता है। बहुत छोटे बच्चों खासतौर पर जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भोजन के जरिये पर्याप्त पोषण आहार न मिलने के कारण उनमें कुपोषण की समस्या जन्म ले लेती है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का हास होता है और छोटी-छोटी बीमारियां उनकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं।

क्यों अहम् है पोषण का अधिकार ?

कुपोषण और बच्चों के पोषण के अधिकार का मुद्दा आज के दिन बहुत अहम् इसलिये हो जाता है क्योंकि भारत की केन्द्रिय और राज्य सरकारें राष्ट्र के विकास के लिये 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाने में जुटी हुई हैं। विकास की जिस सोच का सरकारों पर आज गहरा प्रभाव है वह विकास की दर को प्रतिशत में मापती है। योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिये जो दृष्टिपत्र जारी किया है उसके अनुसार सड़कें, इमारतें और तालाब बनाने वाल-यूनिसेफ और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रकाशन-बाल संजीवनी के अनुसार कार्यक्रमों से विकास का लक्ष्य हासिल किया जायेगा; किन्तु योजना आयोग यह भूल रहा है कि गरीबी और भुखमरी के कारण समाज का दो तिहाई तबका इतना कमजोर हो चुका है वह इन इमारतों-सड़कों का उपयोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये नहीं कर पायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून रोजगार के संकट से निपटने के लिये लागू किया गया किनतु शुरूआती छह माह के अनुभव हमें बताते हैं कि इस कानून के अन्तर्गत मजदूरों को शारीरिक श्रम के आधार पर न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। न्यूनतम मजदूरी पाने के लिये उन्हें एक निर्धारित लक्ष्य (टास्क) पूरा करना होगा। पर मध्यप्रदेश के शिवपुरी, उमरिया और खण्डवा जिले के जरूरतमंद आदिवासी इतना शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहे हैं। कारण साफ है; वे शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वे 100 घनफीट की खुदाई का काम सात घंटे में कर सकें। जिस गरीबी के अंधेरे को मिटाने के लिये रोजगार कानून आया वहीं अब अव्यावहारिक सोच के चलते शोषण का जरिया बन रहा है। ऐसा नहीं है कि मजदूर श्रम नहीं करना चाहता है बल्कि सच यह है कि कुपोषण के ऊंचे स्तर के चलते वह भारी श्रम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अगली पंचवर्षीय योजना में पोषण के अधिकार को कार्ययोजना का आधार बनाया जाये। इसके अभाव में सरकार यदि 10 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर भी लेगी तो निश्चित रूप से उसके कोई फायदे नहीं होंगे। कुपोषित बचपन से कमजोर वयस्क का ही निर्माण होगा और कमजोर वयस्क निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभा पायेगा।

मध्यप्रदेश में कुपोषण नियंत्रण की पहल

जहां तक मध्यप्रदेश का संदर्भ है कुपोषण की स्थिति काफी चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 55 प्रतिशत बच्चे कम वजन के है। और 55 प्रतिशत बच्चों की मौतें कुपोषण के कारण होती है। (स्त्रोत) कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे- मध्यप्रदेश में देश में सर्वाधिक कम वजन के बच्चे हैं और यह स्थिति 1990 से यथावत है।

समेकित बाल विकास सेवा एक मात्र कार्यक्रम है जो सीधे कुपोषण निवारण के लिये जिम्मेदार है। यह आंगनवाड़ियों के एक विस्तृत नेटवर्क द्वारा संचालित होता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बच्चों, गर्भवति एवं धात्री महिलाओं और कुपोषित बालिकाओं तक पहुंचाना अपेक्षित है। किन्तु आंगनवाड़ियों की प्रभाविता कई कारणों से बाधित होती है। केन्द्रों की अपर्याप्त संख्या, कम मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये झूलाघर की अनउपलब्धता जैसी समस्यायें धरातल पर नजर आती है। वृहद स्तर पर राजनैतिक इच्छा शक्ति और बजट प्रावधान में कम प्राथमिकता इसे प्रभावित करती है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 3000 करोड़ रूपयों का प्रावधान सकल घरेलू उत्पाद का 1/10वां हिस्सा भी नहीं हैं। यह तथ्य और स्पष्ट होता है जब हम इसकी तुलना रक्षा के लिये किये गये आवंटन से करते हैं। यदि संसद में बच्चों के लिए उठाये जाने वाले प्रश्नों को देखें तो यह दोनों सदनों में उठाये गए प्रश्नों का मात्र 3 प्रतिशत होता है। आश्चर्य की बात नहीं है-बच्चें मतदाता नहीं होते!
मध्यप्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में मात्र 47373 आंगनवाड़ी केन्द्र है जबकि वास्तविक आवश्यकता 84078 केन्द्रों की है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में अब भी 16849 केन्द्रों की जरूरत है।

अधोसंरचनात्मक स्थिति

वहीं दूसरी ओर अधोसंरचनात्मक स्थिति भी राजकीय उदासीनता के तर्क को ठोस रूप प्रदान करती है। राज्य सरकार यह मानती है कि बच्चों में कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिये उसे अब भी 50 हजार आंगनबाड़ियों की जरूरत है परन्तु केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना एक भी आंगनबाड़ी स्थापित नहीं की जा सकती है क्योंकि बजट केन्द्र से आता है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने अपनी ओर से राज्य बजट आंगनबाड़िया खोलने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार वर्तमान में मौजूद 6 लाख आंगनबाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 14 लाख करने की जरूरत है। इसके बाद 29 दिसम्बर 2004 के केन्द्रीय केबिनेट ने 1.88 लाख नई आंगनबाड़ियां खोलने का निर्णय तो ले लिया परन्तु अब तक इसमें औपचारिक निर्देश जारी नहीं हो पाये। जिस प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन सरकार करती है उसके अनुसार मध्यप्रदेश के वंचित उपेक्षित बच्चों को जून 2008 से पहले यह आंगनबाड़ियां देखना नसीब नहीं होगा।

एक अहम् मुद्दा आंगनबाड़ियों के सामाजिक चरित्र से जुड़ा हुआ है। सरकार ने कभी यह प्रयास नहीं किया है कि आंगनबाड़ी एक बाल विकास सामाजिक केन्द्र के रूप में समाज द्वारा स्वीकार किया जाये। यहां तक कि योजना आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये चार आदेशों से यह पता चलता है कि बुनियादी रूप से यह गरीब, वंचित, भूखे और उपेक्षित बच्चों का केन्द्र मानने की परम्परा डाली गई। इस धारणा का प्रभाव यह हुआ कि गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र के आदर्श रूप को विस्मृत कर दिया गया। यहां आने वाले बच्चों के परिवारों को एक नये वर्ग के रूप में पहचाना जाने लगा। छतरपुर के जटाशंकर बड़ागांव में सालों आंगनबाड़ी चल रही है परन्तु फिर भी वहां कुपोषण के कारण पांच दलित बच्चों की मृत्यु हो गई। अध्ययन करने पर पता चला कि उच्च वर्ग के मोहल्ले में स्थापित आंगनबाड़ी में दलित बच्चों को जाने की अनुमति नहीं है। उस केन्द्र की कार्यकर्ता ने दलित बच्चों के लिए कुछ कोशिश भी की पर राज्य और समाज दोनों ने ही उसके साथ नकारात्मक व्यवहार किया।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में आमतौर पर पोषण आहार नियमित रूप से वितरित नहीं होता है। कारण है बजट की कमी, प्रतिबध्दता का अभाव और भ्रष्टाचार। जब आंगनबाड़ी को साधन और संसाधन नहीं मिलते हैं तो उसे स्थानीय समुदाय नकारात्मक नजरिये से देखने लगता है। सीधी जिला मध्यप्रदेश का सबसे ज्यादा कुपोषण प्रभावित जिला रहा है। परन्तु वहां आंगनबाड़ी कार्यक्रम की जमीनी स्थिति यह है कि सीधी ब्लाक की 187 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 से 28 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। फिर भी उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को घर से लायें, उन्हें नहलायें, खाना पकायें, खिलायें, 8 रजिस्टर भरें, सर्वेक्षण करें, गर्भवती-धात्री महिलाओं की देखभाल करें पर यह अपेक्षा न करें कि राज्य से उन्हें निर्धारित साधन-संसाधन मिलें। इतना ही नहीं जब वे आंगनबाड़ी भवन के किराये का भुगतान नहीं कर पाई तो 9 भवनों के स्वामियों ने उनका सामान बर्तन और रजिस्टर जब्त करके केन्द्र खाली करा लिया। वे तमाम उपेक्षाओं के बावजूद बच्चों को सामाजिक संरक्षण देना चाहती हैं परन्तु जब वे गंभीर रूप से बीमार बच्चों को ए.एन.एम. या शासकीय चिकित्सालय भेजती हैं तो उन्हें वहां स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। वास्तव में डिण्डोरी जिले के किवाड़ गांव का उदाहरण राज्य के नजरिये की व्याख्या कर देता हे। इस गांव में ग्यारह माह की उम्र के दो बच्चों की कुपोषण जन्य बीमारी से अकाल मृत्यु हो गई। जब इस प्रकरण की सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के निर्देशों पर जांच की गई। सरकार ने बिना स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के कराई गई इस जांच रिपोर्ट में कहा कि बच्चे कुपोषित थे परन्तु उनकी मौत माता-पिता की लापरवाही से हुई है। यह बात सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को छह माह से मानदेय नहीं दिया गया था, वहां पोषण आहार भी नहीं पहुंचा था और इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पद से हटा दिया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि बच्चों की मौत के लिये प्रशासन की जिम्मेदारी तय होना चाहिये या सरकारी अपमान की शिकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया में गरीब, दलित आदिवासी या विधवा महिला को चुनती है ताकि उनका शोषण किया जा सके और विपरीत परिस्थितियों में अपराधी घोषित करके अपना दामन बचाया जा सके। किवाड़ गांव का यह उदाहरण नीतिगत चरित्र की व्याख्या कर देता है कि जब व्यवस्था की लापरवाही से आपदा आती है तो कभी भी बड़े अफसरों और नीति बनाने वालों की जवाबदेही तय नहीं होगी।

आर्थिक पक्ष

आज 53 लाख कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण आहार और स्वास्थ्य सुविधायें देने के लिये एक बच्चे पर 3.25 रूपये प्रतिदिन खर्च करने की जरूरत है परन्तु 1991 में किये गये एक रूपये के प्रावधान का अब तक पालन किया जा रहा है। 15 वर्ष में मंत्रियों, भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के अधिकारियों, यहां तक कि बाबुओं के मंहगाई भत्‍तों, में 3 से 5 बार बढ़ोत्तारी हो चुकी है। पर बच्चों पर होने वाला व्यय उतना ही है। स्थिति को बेहतर बनाने के लिए की गई हर पहल सरकार की जूते की नोंक पर होती है। शिवपुरी जिले में पिछले वर्ष आंगनबाड़ी और पोषण आहार कार्यक्रम पर 2.51 करोड़ रूपये के प्रावधान के विरूध्द केवल 90 लाख रूपये खर्च किये गये जबकि यह सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार सहरिया बच्चों का बहुल जिला है। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया गया, अदालत ने भी 4 बार कार्रवाई करने के निर्देश दिये परन्तु इसके बावजूद नवम्बर 2003 से दिसम्बर 2004 के बीच पिछोर विकासखण्ड में केवल 28 दिन दलिये का वितरण हुआ और सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने कोई जानकारी नहीं भेजी। खण्डवा के सैदाबार गांव में कोरकू आदिवासी बहुल कस्बे में आंगनबाड़ी ही नहीं थी क्योंकि 700 की जनसंख्या पर एक ही आंगनबाड़ी खोली जा सकती है और आंगनबाड़ी में 80 बच्चों को नामांकित करने का लक्ष्य उच्च वर्ग बहुल कस्बे से ही पूरा हो गया था, इसलिये आदिवासी बच्चों को वहां दाखिल नही किया गया। परिणाम स्वरूप एक ही मोहल्ले के 11 बच्चे मौत के शिकार हो गये। जनसंख्या का विचित्र प्रावधान बहुत तेजी से बच्चों की जान ले रहा है। ऐसा तय है कि मापदण्ड बनाने वाले अधिकारी और विशेषज्ञ आदिवासी इलाकों की संरचना के बारे में बुनियादी बात नहीं जानते हैं कि आदिवासी समुदाय छोटे-छोटे समूहों में निवास करते हैं। ज्यादातर इलाके जंगली एवं दुर्गम होते हैं। ऐसे में वहां 700 की आबादी की बसाहट का मतलब होता है 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्रफल। क्या ऐसी परिस्थिति में 6 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी तक पहुंच सकती हैं।

अब आंगनबाड़ी की स्थापना के लिये जनसंख्या का प्रावधान हटाने की जरूरत है। सरकार तय करे कि हर बसाहट में एक आंगनबाड़ी या फिर लोगों की मांग पर आंगनबाड़ी की तत्काल स्थापना की जायेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि हर गांव में ही नहीं, हर बस्ती में आंगनबाड़ी खोलने की जिम्मेदारी सरकार की है। परन्तु इस निर्देश को भी पालने के लिए कई बार के बजटों में कोई संकेत नहीं दिये हैं। अभी प्रदेश में 49600 आंगनबाडियां हैं जबकि जरूरत 1.10 लाख की है। प्रदेश में नई आंगनबाड़ी खुलवाने के लिए बच्चों की मौतें होना जरूरी माना गया है। मायने साफ है कि ये कदम उठाने के लिए इंसानियत की जरूरत है, जिसके अवशेष कहीं दिखाई नहीं पढ़ रहे हैं। सवाल केवल बजट का ही नहीं है बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेहिता का भी है।

आर्थिक पक्ष का विश्लेषण

 वर्ष 2001 से 2005 तक कुपोषण से निपटने के लिये चलाई गई योजना (एकीकृत बाल विकास परियोजना) का हश्र क्या हुआ है; इसका मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिक विश्लेषण किया जा सकता है। इस अविध में (जो कि नवीं पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश का दौर था) महिला एवं बाल विकास विभाग को कुल 1685.64 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया। इस आवंटित राशि में से राज्य विभाग 1210.34 करोड़ रूपये ही खर्च कर पाया यानी 475.30 करोड़ तो उपयोग ही नहीं हो सके। एक तरह से पांच में से दो वर्ष का बजट खर्च ही नहीं हो पाया। जबकि वहीं दूसरी ओर जब व्यवस्था को ठोस और ज्यादा समुदाय आधारित बनाने की बात कही जाती है तो सरकार बजट की कमी का तर्क देती है। मध्यप्रदेश के संदर्भ में सरकार को आज यह सुनिश्चत करना होगा कि इस राज्य की छवि को बीमारू राज्य की छवि से यदि मुक्त कराना है तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पोषण आहार के लिये 6500 करोड़ (तीन रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन), आंगनबाड़ियों को रोचक बनाने के लिये 125 करोड़ रूपये और नई 50 हजार आंगनबाड़ियों के लिये 450 करोड़ रूपये का प्रावधान करें।

31 वर्षों से संचालित हो रही आईसीडीएस योजना की सफलता की दर 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है और इस धीमी दर का कारण यह है कि पोषण की कमी के मुद्दे को राजनैतिक हलकों में गंभीरता के साध नहीं स्वीकार किया गया। पिछले पांच वर्षों में मध्यप्रदेश में पोषण आहार कार्यक्रम के हितग्राही के रूप में 253.84 लाख बच्चों और महिलाओं की पहचान की गई थी। इन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिये 741.05 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था परन्तु सरकार ने केवल 313.93 करोड़ रूपये खर्च करने में रूचि दिखाई। मध्यप्रदेश महालेखाकार द्वारा किये गये अंकेक्षण यह अधिकृत रूप से घोषित करते हैं कि इसी अवधि का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि यह कार्यक्रम 62 से 52 फीसदी बच्चों और 46 से 59 प्रतिशत गर्भवती-धात्री महिलाओं तक नहीं पहुंचा है। प्रदेश की स्थिति शिशु मृत्यु और मा मृत्यु दर के मामले में बहुत ही शर्मनाक है। अपेक्षा यह की जाती है कि महिला एवं बाल विकास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिये गांवों में होने वाली शिशु और मातृ मृत्यु पर नजर रखेगा और स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर जरूरी कदम उठाये जायेंगे। वर्ष 2001 से 2005 की अवधि में मध्यप्रदेश में 6.10 लाख बच्चों (एक वर्ष से कम उम्र के) और 65 हजार महिलाओं की प्रसव से जुड़े कारणों से मृत्यु हुई परन्तु महालेखाकार अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि सरकार को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) में गांव में होने वाली शिशु-मृत्यु मातृ-मृत्यु का जिक्र नहीं होता है।

जवाबदेहिता

निगरानी व्यवस्था तो जैसे चरमरा गई है और लगता है कि सोच-समझकर इस व्यवस्था को खोखला किया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजना को संचालित करने में ग्राम सभा और पंचायतों को सुझाव देने के अधिकार हैं उन्‍हे स्वीकार-अस्वीकार करने का हक अफसरों का ही है। जब पोषण आहार आंगनबाड़ी केन्द्र पर पहुंचेगा तो पंचायत को यह देखना है कि पोषण आहार बंटे, किन्तु इस सच्चाई से उनका कोई वास्ता नहीं होगा कि गांव में सालभर में से 9 महीने आहार पहुंचता ही नहीं है। आंगनबाड़ी गांव की स्थिति पर सूक्ष्म निगरानी रखने और उसे सहज बनाने का माध्यम है। विभागीय संरचना में आंगनबाड़ी सुपरवाईजर 20 से 30 आंगनबाड़ियों और विकासखण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभाती है परन्तु प्रदेश में स्वीकृत 2063 सुपरवाईजर के पदों में से 549 पर खाली पड़े हैं। और अब यह सुनाई दे रहा है कि सरकार जमीनी अमला बढ़ाने के बजाये उपसंचालक और उससे ऊपर के नये पद सृजित करने की योजना बना रही है यानी सेना कम होगी और सेनापति ज्यादा। निगरानी व्यवस्था को जवाबदेहिता के साथ लागू करने की जरूरत है। 1975 में जन्में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम की उम्र अब 31 साल की हो चुकी है और विश्लेषण यह कहते हैं कि कुपोषण, मातृ - शिशु मृत्यु, किशोरी स्वास्थ्य और टीकाकरण जैसे महत्वाकांक्षी दायित्वों को पूरा करने के लिये लागू की गई इस योजना की सफलता की दर 0.25 प्रतिवर्ष रही है। ऐसा नहीं है कि भवन और पोषण आहार की कमी के कारण 31 साल में 12 प्रतिशत कुपोषण ही कम हो पाया। वास्तविकता यह है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये जुटने की राजनैतिक प्रतिबध्दता भी कहीं नजर नहीं आई।

नीतिगत मसले

इसी तरह पोषण आहार की आपूर्ति का मसला भी एक गंभीर रूप लेकर सामने आया हैं वर्ष 2002 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि आंगनबाड़ियों को पोषण आहार भेजने का काम दलित-आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जायेगा। इससे 750 समूहों को फायदा होने वाला था किन्तु वर्ष 2006 में सरकार ने नीति फिर बदल दी। अब निजी निर्माता डेढ़ सौ करोड़ रूपये का पोषण आहार बनायेगें और आंगबाड़ियों को भेजेंगे। पिछले पांच वर्षों के अनुभवों के बारे में सरकार कहती है कि दलित आदिवासी समूह अभी पोषण आहार बनाने में सक्षम नहीं है पर महालेखाकार का अध्ययन कहता है कि पोषण आहर की आपूर्ति में दो सालों में ही 20 करोड़ रूपये का घोटाला नजर आता है क्योंकि जिन स्वयं सहायता समूह वास्तव में पिछड़े समूहों की महिलायें नहीं चला रही हैं बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठेकेदार और अफसरों के द्वारा बनाये गये समूह पोषण आहार लील रहे हैं। और सजा भुगत रहे हैं दलित-आदिवासी समूह। पोषण का अधिकार कार्यक्रम क्रियान्वित करने और निगरानी करने में स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेय भूमिका अभी भी तय की जाना शेष हैं। मध्यप्रदेश का अनुभव माथे पर बल ला देता है क्योंकि यहां कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये होने वाले सीमित प्रयासों में भी स्वास्थ्य विभाग की किंचित मात्र ही भूमिका नजर आई है। इस भूमिका की पहले जांच होना चाहिये और फिर उसमें जवाबदेहिता तय की जाना चाहिये। आश्चर्य की बात है कि प्रदेश स्वास्थ्य नीति शिशु मृत्यु दर कम करने की बात कहती है किन्तु कुपोषण को मिटाने का लक्ष्य उसकी नीति का हिस्सा नहीं है।

पिछले 25 वर्षों में मध्यप्रदेश की सरकारों ने प्राथमिकता के साथ विकास के लिये औद्योगिकीकरण की नीति को लागू किया। इस नीति से न तो प्रदेश में उत्पादक औद्योगिकीकरण हो पाया न ही कुपोषण और अन्य पोषण के संकट को चुनौती ही दी जा सकी। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार को पोषण की कमी को दूर करना अपना प्राथमिक लक्ष्य रखना चाहिये। इससे स्वास्थ उत्पादक बढ़ेगी। सरकार को स्वीकार करना होगा कि बीमार बच्चों से बीमार युवा पीढ़ी का निर्माण होगा और बीमार युवा पीढ़ी राज्य के सपनों को पूरा नहीं कर पायेगी। यह विश्‍वबैंक से आयातित विचारधारा है कि विकास से पोषण की कमी दूर होगी। पर वास्तविकता यह है कि पोषण की कमी जब तक रहेगी विकास नहीं हो पायेगा। यहां श्रीलंका जैसे गृह युध्द से ग्रस्त देश का उदाहरण रख देना निरर्थक नहीं है। श्रीलंका में पिछले तीन दशकों से अशांति का वातावरण बना हुआ है किन्तु समाज और राज्य ने महिलाओं, बच्चों के पोषण के अधिकार को संरक्षित किया जिससे तमाम विपदाओं के बावजूद भी वहां कुपोषण और मातृ मृत्यु की दर बिल्कुल नगण्य है यानी भूख से मृत्यु की संभावनायें मध्यपदेश की तुलना में साढ़े पांच गुना कम होती है।

यह सही है कि पारिवारिक खाद्य सुरक्षा को दूर किये बिना कुपोषण की स्थिति से निजात नहीं पाई जा सकती है पर यह आत्मविष्लेषण का विषय है कि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रतिबध्दताओं के अभाव में समुदाय आधारित विकास का नजरिया ही नहीं बन पाया। विकास की नीतियों से राज्य के एक खास वर्ग का तीव्र विकास हुआ किन्तु एक बड़े वर्ग के हाथों से आजीविका के संसाधनों का अधिकार भी छीन लिया गया। देश के भीतर का ही तुलनात्मक विश्लेषण स्थिति को अधिक स्पष्ट कर सकता है। भारत के दक्षिणी राज्यों केरल और तमिलनाडु में बच्चों के पोषण का अधिकार 1970 के दशक में एक राजनैतिक मुद्दा बना था तब से वहां एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम वास्तव में बच्चों के जीवन में एक जिम्मेदार भूमिका निभा रहा है। जबकि मध्यप्रदेश की ताजा सच्चाई यह है कि 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को जहां हर रोज 1200 से 1700 कैलोरी ऊर्जा का भोजन मिलना चाहिये वहां आज उन्हें 758 कैलोरी ऊर्जा का भोजन ही मिल पा रहा है। एक मायने में उन्हें हर रोज केवल एक समय का भोजन मिल रहा है। यह स्थिति आज पैदा नहीं हुई है बल्कि सालों से चली आ रही है। भरपेट भोजन न मिल पाने के कारण ही आज प्रदेश के मजदूर रोजगार योजनाओं में तय किया गया मजदूरी का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण उन्हें 30 से 50 फीसदी मजदूरी का कम भुगतान होता है।

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना ने सकारात्मक ढंग से गति पकड़ना शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश रोजगार गारण्टी परिषद इस योजना के कार्यों में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का काम भी जोड़ने की पहले कर देश के सामने एक उदाहरण पेश कर सकती है। सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि रोजगार गारण्टी योजना मानव विकास की परिभाषा को समुदाय के बीच क्रियान्वित करने का काम करे।

वास्तव में आने वाली पंचवर्षीय योजना में पोषण के अधिकार के संदर्भ में सरकार को दो स्तरों पर प्रतिबध्दतायें तय करने की जरूरत है। पहले स्तर पर तो यह तय करना होगा कि एकीकृत बाल विकास योजना का दर्शन बदले। सरकार को यह सिध्द करना होगा कि आज के परिदृश्य में आंगनबाड़ी केन्द्र हर बच्चे के विकास का केन्द्र बने न कि किसी खास वर्ग के बच्चों का। इसे सामाजिक-आर्थिक वर्गभेद की अवधारणा से निकालना होगा। दूसरे स्तर पर सरकार को तय करना होगा कि देश की हर बसाहट में सभी साधनों से सम्पन्न आंगनबाड़ी की स्थापना हो और यह किसी एक सरकारी विभाग का दायित्व न हो बल्कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, आदिवासी विकास जैसे विभागों की स्पष्ट भूमिकायें इस योजना में तय हों। जहां तक आर्थिक संस्थाधनों की जरूरत का सवाल है, सरकार को अपने दस्तावेज के पहले वाक्य में यह कहना चाहिये कि इस योजना के लिये किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं आने दिया जायेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जिस तरह के काम की अपेक्षा की जाती है उसके अनुरूप न तो उसे मानदेय दिया जाता है न ही सम्मान और न ही प्रशिक्षण। वह जनगणना का भी सर्वे कर रही है और शिक्षा का भी; एक तरह से वह शोषितों की नई जमात का रूप ले रही है। कुपोषण और स्वास्थ्य के संदर्भ में उनकी भूमिका के संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक सरकारी बाबू के बजाये रचनात्म्क कार्यकर्ता की भूमिका निभाने का अवसर दिया जाना चाहिये। वैश्विकीकरण के समर्थक नीति निर्माताओं को यह जान लेना होगा कि कुपोषण से मुक्ति के लिये किया गया व्यय कोई रियायत (सबसिडी) नहीं बल्कि बेहतर विकास के लिये किया गया निवेश है।

कुपोषण इस प्रकार एक जटिल समस्या है। घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है और यह तभी संभव है जब गरीब समर्थक नीतियां बनाई जाए जो कुपोषण और भूख को समाप्त करने के प्रति लक्षित हों। हम ब्राजील से सीख सकते हैं जहां भूख और कुपोषण को राष्ट्रीय लज्जा माना जाता है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में जहां गरीबों के कल्याण को नजर अंदाज किया जाता है, खाद्य असरुक्षा बढ़ने के आसार नजर आते हैं। हम किस प्रकार सरकार के निर्णय को स्वीकार कर सकते है जब वह लाखों टन अनाज पशु आहार के लिए निर्यात करती है और महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में कुपोषण से मौतों की मूक दर्शक बनी रहती है। आज के समय में किसानों को खाद्यान्न से हटकर नगदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण खाद्य संकट और गहरा सकता है और देश को फिर से खाद्यान्नों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। हाल ही में जनवितरण प्रणाली को समाप्त करने के सरकार के प्रयास इस ओर इशारा करते हैं।

कुपोषण कार्यक्रमों और गतिविधियों से नहीं रूक सकता है। एक मजबूत जन समर्पण और पहल जरूरी है। जब तक खाद्य सुरक्षा के लिये दूरगामी नीतियां निर्धारित न हो और बच्चों को नीति निर्धारण तथा बजट आवंटन में प्राथमिकता न दी जाए तो कुपोषण के निवारण में अधिक प्रगति संभव नहीं है।

मध्यप्रदेश में बच्चों की स्थिति

  • कुपोषण का दर 64: से बढ़कर 67: हो गया है (1-3 वर्ष)
  • 3 वर्ष की आयु के बच्चों में 4 में से 3 बच्चे अनीमिया से ग्रसित है।
  • 5 वर्ष से कम की आयु के बच्चों में 1000 में से 4 बच्चे रतौंधी से ग्रसित है।
  • कुपोषण मध्यप्रदेश की एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है।
  • सरे राज्यों में से सर्वाधिक कम वजन के बच्चे यहाँ पर हैं।
  • सर्वाधिक कम वजन के बच्चों की संख्या 1990 से बदली नहीं।
  • कुपोषण विकास और सीखने की क्षमता के लिए एक खतरा है।
  • बच्चों में कुपोषण की स्थिति राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ है।

स्त्रोत-महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र/युनिसेफ भोपाल

मध्यप्रदेश - बच्चों में कुपोषण : व्यापकता

  • उम्र कम वजन कम लंबाई कम वजन
  • और लंबाई
  • 6-11 माह 46.7: 38.4: 17.5:
  • 12-23 माह 67.4: 64.0: 27.0:
  • 24-35 माह 67.3: 62.4: 18.3:

स्त्रोत-महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र/युनिसेफ भोपाल

सचिन कुमार

 
     
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